25 अक्टूबर की सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने होगर टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशंस एलएलपी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। प्राधिकरण ने कहा कि वॉकी-टॉकी विज्ञापनों में आवृत्ति और लाइसेंस संबंधी जरूरी जानकारी नहीं थी।
कंपनी ने नियामकीय अनुमतियों और वेबसाइट के सूचनात्मक होने का पक्ष रखा था। सीसीपीए ने खरीद से पहले आवश्यक जानकारी देने की जिम्मेदारी बताई। यह उपभोक्ता संरक्षण कार्रवाई है, आपराधिक दोषसिद्धि नहीं।
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स्रोत: PIB। मूल रिपोर्ट/बुलेटिन: 25 October 2026 at 4:28 pm IST। https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2328200



