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टोल प्लाजा के आसपास पात्र निवासियों के लिए नया स्थानीय पास घोषित

सड़क परिवहन मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के भीतर रहने वाले पात्र गैर-वाणिज्यिक वाहन मालिकों के लिए रियायती वार्षिक पास घोषित किया। इसके 1 नवंबर 2026 से लागू होने का प्रावधान है।

सड़क परिवहन मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के भीतर रहने वाले पात्र गैर-वाणिज्यिक वाहन मालिकों के लिए रियायती वार्षिक पास घोषित किया। इसके 1 नवंबर 2026 से लागू होने का प्रावधान है।

नगरपालिका या स्थानीय नगर क्षेत्र के बाहर शुल्क ₹1,500 और भीतर ₹3,000 बताया गया है। पास एक पात्र प्लाजा के लिए है; बंद टोल प्रणाली और वैकल्पिक सड़क वाले स्थानों सहित अपवाद हैं। खरीद से पहले आधिकारिक पात्रता जांचें।

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स्रोत: PIB / issuing ministry। मूल रिपोर्ट/बुलेटिन: 27 October 2026 at 5:51 pm IST। https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2329077

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